उपायुक्त ने कोरोना पॉजीटिव केस मिलने पर जिला में किए कंटेनमेंट जोन घोषित

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पलवल, । उपायुक्त नरेश नरवाल ने गांव किठवाड़ी वार्ड नंबर-3, मोहन नगर वार्ड नंबर-4, जवाहर नगर वार्ड नंबर-12, न्यू कॉलोनी वार्ड नंबर-13, न्यू एक्सटेंशन कॉलोनी वार्ड नंबर-13, आदर्श कॉलोनी वार्ड नंबर-15, बंसल नर्सिंग होम वार्ड नंबर-15, कृष्णा कॉलोनी वार्ड नंबर-17, श्याम नगर वार्ड नंबर-20, मीनार गेट वार्ड नंबर-21, देवनगर वार्ड नंबर-22, ओमेक्स सिटी वार्ड नंबर-24, पंचवटी कॉलोनी वार्ड नंबर-24, सांवल विहार वार्ड नंबर-24, खेलकलां मौहल्ला वार्ड नंबर-25, कालडा कॉलोनी वार्ड नंबर-25, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी वार्ड नंबर-31, हुड्डïा सेक्टर-2 वार्ड नंबर-31, रामलीला मैदान होडल, राबियापट्टी, हथीन वार्ड नंबर-3, गांव बघौला, घुघेरा, जनौली, दूधौला, आमरू ब्राह्मण मौहल्ला, नगला भीकू, छपरौला, असावटी, नगला भीकू, बागपुर, सिहोल, अतवा, कटेसरा, घोडी, रसूलपुर, खेड़ला, चांदहट, बढ़ा, पिंगोर, दुर्गापुर, खाम्बी होडल, भुलवाना, डाडका, मानपुर, बंचारी, औरंगाबाद, मर्रोली, बंचारी, कोंडल हथीन, गांव मंडकौला, लखनाका, घुड़ावली में कोविड-19 पॉजीटिव केस मिलने पर संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। जिला कंटेनमेंट प्लान (स्वास्थ्य विभाग) के प्रोटोकॉल के अनुसार इन क्षेत्रों में आवाजाही नियंत्रित कर दी गई है। साथ ही कोविड-19 संक्रमण से क्षेत्रवासियों के बचाव के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
उपायुक्त के जारी आदेशों के तहत इन क्षेत्रों में पॉजीटिव केस मिलने पर कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए पर्याप्त आशा व आंगनवाड़ी वर्कर की टीमें डोर टू डोर स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग करेंगी। इन क्षेत्र को पूर्णतया सेनेटाइज करने का कार्य संबंधित बीडीपीओ व नगर परिषद अथवा नगर पालिका की ओर से किया जाएगा। एक आंगनवाड़ी सुपरवाइजर तथा संबंधित क्षेत्र की सीडीपीओ की निगरानी में यह कार्य होगा। इसके अतिरिक्त नागरिक अस्पताल पलवल में कंट्रोल रूम (कोरोना वॉर रूम) स्थापित किया हुआ है तथा नोडल अधिकारी डा. योगेश मलिक को इसका इंचार्ज नियुक्त किया हुआ है। निर्धारित किए गए कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए संबंधित उपमंडल के एसडीएम ओवरऑल मजिस्ट्रेट होंगे।
कंटेनमेंट प्लान के अनुरूप सभी विभाग अपने-अपने कार्य करेंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से संक्रमण से बचाव के लिए सभी आवश्यक कार्य किए जाएंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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