गुरूग्राम: श्रम विभाग द्वारा प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत गुरूग्राम जिला में छोटे व्यापारियों का रजिस्टेªशन अभियान चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत पंजीकृत करवाने वाले व्यापारियों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पेंशन का लाभ मिलेगा।
इस बारे में जानकारी देते हुए श्रम विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष के लघु व्यापारियों का पंजीकरण किया जा रहा है। लघु व्यापारियों में वे सभी व्यापारी आते हैं जिनका वार्षिक कारोबार डेढ करोड़ रूपए से कम है और जो टैक्स अदाकर्ता नहीं है। उन्होंने बताया कि पंजीकरण करवाने के लिए लाभार्थी को आधार कार्ड और बैंक बचत खाता होना जरूरी है, जिसकी प्रति रजिस्टेªशन के साथ लगेगी।
उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा छोटे व्यापारियो तक पहुंचाने के लिए उप श्रमायुक्त अजयपाल डुडी द्वारा उनके अधीन सभी अधिकारियों व श्रम निरीक्षकों की अलग-अलग टीमें बनाकर कैंप लगवाए जा रहे हैं। ये कैंप गुरूग्राम में सरहौल, पालम विहार, सोहना, फरूखनगर, हीरो होंडा चैक, डुंडाहेड़ा आदि स्थानों पर चल रहे है |