5 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले सीनियर सिटिजन बैंक ब्याज पर ले सकते हैं टीडीएस छूट

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नई दिल्ली : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा है कि पांच लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले वरिष्ठ नागरिक अब बैंकों और डाकघरों में जमा राशि पर मिलने वाली ब्याज आय पर टीडीएस कटौती से छूट के लिए फार्म 15 एच को जमा करा सकते हैं। इससे पहले, स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की यह सीमा ढाई लाख रुपये तक थी।केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अब फार्म 15 एच में संशोधन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है।

यह संशोधन बजट में की गई घोषणा को अमल में लाने के लिए है। वर्ष 2019-20 के बजट में पांच लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले व्यक्तिगत करदाताओं को कर से पूरी तरह छूट दी गई है। इसका लाभ तीन करोड़ मध्यम वर्ग के करदाताओं को मिलेगा।

 

उल्लेखनीय है कि 2019- 20 के बजट में पांच लाख रुपये सालाना की आय रखने वालों को आयकर की धारा 87 ए के तहत कर छूट को 2,500 रुपये से बढ़ाकर 12,500 रुपये कर दिया गया था। इसमें पांच लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले कर देनदारी से मुक्त हो गए।

सीबीडीटी के संशोधन में कहा गया है कि आयकर कानून 1961 की धारा 87 ए के तहत दी गई छूट को ध्यान में रखते हुए जिन करदाताओं की कर देनदारी शून्य है, बैंक और वित्तीय संस्थान अब ऐसे करदाताओं से फार्म 15एच स्वीकार कर सकते हैं। साठ साल से ऊपर आयु के वरिष्ठ नागरिकों को वित्त वर्ष की शुरुआत में फार्म 15 एच भरकर देना होता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी ब्याज आय पर कोई कर कटौती नहीं की जा सके।

 

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