कोविड-19 पॉजीटिव केस मिलने पर उपायुक्त ने जिला के 55 क्षेत्रों को किया कंटेनमेंट जोन घोषित

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पलवल। उपायुक्त नरेश नरवाल ने कैलाश नगर वार्ड नंबर-2, मोहन नगर वार्ड नंबर-4, राजीव नगर वार्ड नंबर-5, राजीव कॉलोनी वार्ड नंबर-5, गांव लोहागढ़ वार्ड नंबर-8, गांव रोनिजा वार्ड नंबर-9, बाली नगर वार्ड नंबर-12, जवाहर नगर पलवल वार्ड नंबर-12, कैंप पलवल वार्ड नंबर-12, न्यू कॉलोनी पलवल वार्ड नंबर-13, रसलपुर रोड वार्ड नंबर-14, न्यू एक्सटेंशन कॉलोनी वार्ड नंबर-14, आदर्श कॉलोनी वार्ड नंबर-15, सल्लागढ़ वार्ड नंबर-16, किठवाड़ी रोड वार्ड नंबर-17, रेलवे रोड वार्ड नंबर-17, बसंत विहार वार्ड नंबर-18, नजदीक जंगेश्वर मंदिर वार्ड नंबर-19, श्याम नगर वार्ड नंबर-20, धौलागढ़ वार्ड नंबर-24, पंचवटी कॉलोनी वार्ड नंबर-24, हुड्डा सेक्टर-2 वार्ड नंबर-31, कृष्णा कॉलोनी होडल, नजदीक बस स्टैंड होडल, नजदीक वॉटर वक्र्स होडल,अग्रसेन चौक होडल, गांव गढीपट्टी होडल, बामनीखेड़ा, रायदासका, पिंगोर, रहराना, कारना, अमरौली, सुजवाडी, चिरवाडी, खजूरका, भोलडा, अतवा बिल्लौचपुर, घोडी, गोपीखेडा, अलावलपुर, भोलडा, चांदहट, दूधौला, नगलाभीकू, जैंदापुर, जटौला, जनौली, सौंध, कोंडल, औरंगाबाद, मांदकोल, कलसाड़ा, बुराका, बहीन हथीन में कोविड-19 पॉजीटिव केस मिलने पर संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। जिला कंटेनमेंट प्लान (स्वास्थ्य विभाग) के प्रोटोकॉल के अनुसार इन क्षेत्रों में आवाजाही नियंत्रित कर दी गई है। साथ ही कोविड-19 संक्रमण से क्षेत्रवासियों के बचाव के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उपायुक्त के जारी आदेशों के तहत इन क्षेत्रों में पॉजीटिव केस मिलने पर कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए पर्याप्त आशा व आंगनवाड़ी वर्कर की टीमें डोर टू डोर स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग करेंगी। इन क्षेत्र को पूर्णतया सेनेटाइज करने का कार्य संबंधित बीडीपीओ व नगर परिषद अथवा नगर पालिका की ओर से किया जाएगा। एक आंगनवाड़ी सुपरवाइजर तथा संबंधित क्षेत्र की सीडीपीओ की निगरानी में यह कार्य होगा। इसके अतिरिक्त नागरिक अस्पताल पलवल में कंट्रोल रूम (कोरोना वॉर रूम) स्थापित किया हुआ है तथा नोडल अधिकारी डा. योगेश मलिक को इसका इंचार्ज नियुक्त किया हुआ है। निर्धारित किए गए कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए संबंधित उपमंडल के एसडीएम ओवरऑल मजिस्ट्रेट होंगे।
कंटेनमेंट प्लान के अनुरूप सभी विभाग अपने-अपने कार्य करेंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से संक्रमण से बचाव के लिए सभी आवश्यक कार्य किए जाएंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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