अब रेल यात्री चलती ट्रेन से भी कर सकेंगे वारदात की एफआइआर

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नई दिल्ली
, ।पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने बताया कि 10 अक्टूबर को सहयात्री नाम का मोबाइल एप लांच किया जाएगा। इसके अलवा जल्द ही वेबसाइट भी लांच की जाएगी। ये दोनों सुविधाएं केवल रेल यात्रियों के लिए होंगी। इन्हें दिल्ली जीआरपी ने तैयार किया है। वेबसाइट देश की जीआरपी के लिए बनाई गई है। इसमें अपराधियों का डाटा शेयर कर अपराध को नियंत्रित करने के साथ अपराधियों के बारे में जीआरपी को पूरी जानकारी भी मिल सकेगी। ट्रेन में चोरी या छीना-झपटी की वारदात की एफआइआर अब रेल यात्री चलती ट्रेन से भी कर सकेंगे। इसके लिए आज यानी गुरुवार को सहयात्री नाम से एक एप लांच किया जाएगा। इसमें यात्री जीआरपी दिल्ली से संबंधित मामले दर्ज करा सकेंगे। साथ ही रेलवे से संबंधित अपना फीडबैक भी दे सकेंगे। वहीं, देशभर की जीआरपी पुलिस के लिए एक वेबसाइट भी शुरू की जा रही है जिसमें तमाम राज्य की जीआरपी पुलिस अपने-अपने राज्यों के मोस्ट वांटेड और अन्य अपराधियों का डाटा भी शेयर कर सकेंगी।
विशेष आयुक्त इंटेलीजेंस प्रवीर रंजन ने बताया कि इस एप से रेल यात्रियों को एफआइआर कराने के लिए पुलिस थाने जाने की जरूरत नहीं होगी। यात्री चलती ट्रेन से भी सहयात्री एप के जरिये एफआइआर दर्ज करा सकेंगे।
जानकारी के मुताबिक, गृह राज्यमंत्री किशन रेड्डी जीआरपी की वेबसाइट सहयात्री का शुभारंभ करेंगे। एनडीएमसी के सभगार में कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। उक्त वेबसाइट से लोगों को रेल में होने वाले अपराधिक मामले की शिकायत करने में यात्रियों को होगी आसानी।

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