फरीदाबाद, 10 दिसंबर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव मोना सिंह ने बताया कि स्थानीय अदालत में आगामी 14 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंकर चेक बाउंस के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सैक्शन 138 , बैंक रिकवरी, लेबर डिस्प्यूट केसों, बिजली व पानी के बिल सम्बंधित केसों, मैट्रीमोनियल डिस्प्यूट, क्रिमिनल कम्पाउंडेबल ऑफेसं,एमएसीटी केसिज,भूमि अधिग्रहण, सर्विस के वेतन तथा भत्तों से सम्बंधित, राजस्व विभाग के केसों सहित अन्य सिविल केसों के अलावा आपसी सहमति से हल होने वाले केसों की सुनवाई की जाएगी । मोना सिंह ने बताया कि लोक अदालत में सुनाए गए फैसले का भी सामान्य अदालत के फैसले के बराबर महत्व होता है और लोक अदालत के फैसले के खिलाफ देश के किसी भी न्यायालय में अपील दायर नहीं की जा सकती है। चीफ ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट ने उन सभी लोगों से अपने केस लोक अदालत में लगवाने की अपील की है जिनके केस जिला की विभिन्न अदालतों में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में अपने केस रखवा कर न्यायालय और कोर्ट कचहरी के चक्कर से मुक्ति पाएं।
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