पलवल| अतिरिक्त उपायुक्त आर.के. सिंह ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा ने निर्णय लिया है कि जो किसान डीजल पंप से सिंचाई कर रहे है, उसे 3 एचपी 10 एचपी तक के सौर ऊर्जा पम्प 75 प्रतिशत अनुदान पर दिए जाएंगे। उन्होने कहा कि डीजल पम्प से सिंचाई करने पर किसान का काफी खर्चा होता है तथा पर्यावरण भी दूषित होता है, वहीं गौशालाओं, वॉटर यूजर एसोसिएशन, सामूहिक सिंचाई सिस्टम को भी 70 प्रतिशत अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप दिए जाएंगे।
एडीसी ने बताया कि सौर ऊर्जा पंप केवल उन्हीं किसानों को दिए जाएंगे जो किसान सुक्ष्म सिंचाई जैसे टपका सिंचाई, फव्वारा सिंचाई योजना के तहत सिंचाई करते हो और अपने खेतों में जमीनी पाइप लाइन दबाकर सिंचाई करते हो। यदि जिले में निर्धारित लक्ष्यों से ज्यादा आवेदन प्राप्त होते हैं तो ड्रा के माध्यम से सोलर पंप वितरित किए जाएंगे, जिन किसानों को पहले अनुदान पर सौर उर्जा पंप दिए जा चुके है, वेे इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है। उन्होंने बताया कि एक किसान को केवल एक ही पंप दिया जाएगा