नई दिल्ली: पंजाब नैशनल बैंक को 14,000 करोड़ रुपये का चूना लगाकर देश से फरार होने वाले हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी द्वारा बंबई हाई कोर्ट में दायर हलफनामे के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को मुंबई की एक कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया। ईडी ने हलफनामे में कहा है कि चोकसी ने अपनी सेहत को लेकर जो दावा किया है, वह कोर्ट को गुमराह करने वाला है और निश्चित रूप से कानूनी प्रक्रिया को विलंब करने का एक प्रयास है।ईडी ने कहा, ‘मेहुल चोकसी को जांच में शामिल होने का कई मौका दिया गया, लेकिन वह शामिल नहीं हुआ। चोकसी ने दावा किया है कि उसकी 6,129 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है, जो गलत है। ईडी ने जांच के दौरान उसकी 2,100 करोड़ रुपये की ही संपत्ति कुर्क की है।’
प्रवर्तन निदेशायल ने कोर्ट को बताया कि वह मेहुल चोकसी को एंटीगा से भारत लाने को लेकर चिकित्सकीय विशेषज्ञों के साथ एक एयर एंबुलेंस और भारत में तमाम आवश्यक उपचार उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।
ईडी ने अपने हलफनामे में कोर्ट से कहा, ‘उसने (मेहुल चोकसी) जांच में कभी सहयोग नहीं किया। उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी है। इंटरपोल ने एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है। उसने भारत लौटने से साफ इनकार कर दिया है, इसलिए वह एक भगोड़ा और फरार है।’