जिलाधीश ने परीक्षा केंद्रो पर लगाई धारा-144

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फरीदाबाद,09 सितम्बर। जिलाधीश जितेंद्र यादव ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा ली जाने वाली सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की ओपन परीक्षाओं के मद्देनजर आगामी 22 सितंबर तक परीक्षा केन्द्रों पर धारा-144 लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।जिलाधीश ने कहा कि मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा है कि परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ जमा हो सकती है। परीक्षा केंद्र और सुचारू रूप से बाधा, गड़बड़ी या हस्तक्षेप पैदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सचिव स्कूल शिक्षा बोर्ड, हरियाणा ने भी परीक्षा के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखी जाने के लिए और सार्वजनिक सभा से बचाने के लिए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में आमजन आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश पारित किए हैं। परीक्षा केंद्रों का 100 मीटर के दायरे में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा- 144 के लिए अधिनियम-1973 के 1 के तहत व्यक्तियों की आवाजाही और उनके संचालन पर रोक लगाई हैं।जिलाधीश ने कहा कि परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में फोटोस्टेट मशीनें परीक्षा के दौरान पूर्णतया बंद रहेगी। उन्होंने बताया यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस और लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा।

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