पलवल, जिलाधीश यशपाल ने जिला पलवल क्षेत्र में धान की फसल की कटाई के बाद खेतों में बचे फसल अवशेषों अथवा पराली के जलाने पर पूर्णतय प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने यह आदेश भारतीय दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए हैं। उपरोक्त आदेशों की अवेहलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो आईपीसी की धारा 188 संपठित वायु बचाव एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि धान की फसल की कटाई शुरू हो चुकी है और कई किसान धान/पेडी की फसल की कटाई के बाद बचे फसल के अवशेषों को जला देते है, जिससे उत्पन्न धुंआ/स्मोग मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष जलाने से भूमि के मित्र कीट नष्टï हो जाते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाती है, जिसके कारण फसल की पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए कोई भी किसान फसलों के अवशेष न जलाए। उन्होंने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए गए है। जिसके अंतर्गत जुर्माने का प्रावधान भी है।