नई दिल्ली: आम्रपाली ग्रुप पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐक्शन लिया है। कोर्ट के आदेश पर आम्रपाली ग्रुप के तीन डायरेक्टरों को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दस्तावेज देने तक तीनों लोग पुलिस की हिरासत में रहेंगे।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह की ठप पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने वाले बिल्डर का चयन करने के लिए एनबीसीसी लिमिडेट को निविदाएं पेश करने (टेंडर देने) की अनुमति दे दी थी। उच्चतम न्यायालय ने एनबीसीसी से 60 दिन के अंदर लंबित पड़ी परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने को कहा है।
आम्रपाली रियल एस्टेट ग्रुप के डायरेक्टरों- अनिल कुमार शर्मा, शो प्रिया और अजय कुमार को पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने डिवेलपर को चेतावनी देते हुए कहा कि वह कोर्ट से लुका छिपी का खेल न खेले। अब जब तक दस्तावेज नहीं दिए जाते, आप पुलिस की हिरासत में रहेंगे। कोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी की ओर से पेश वकील से पूछा कि फरेंसिक ऑडिट से संबंधित दस्तावेजों को अब तक ऑडिटरों के पास जमा क्यों नहीं कराया गया?