पलवल। जिलाधीश नरेश नरवाल ने आपराधिक प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश पारित कर जिला में सभी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों,सडक़, मार्ग, रेलवे ट्रैक, वॉटर चैनल, पॉवर हाऊसिज को अवरूद्ध करने, भीड एकत्रित करने या किसी भी प्रकार का जुलूस या आंदोलन करने के उद्देश्य से पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया है। आदेशों में स्पष्टï किया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की शांति व कानून व्यवस्था भंग करने के उद्देश्य से अपने साथ घातक हथियार, आग्रास्त्र, तलवार, लाठी, बरछा, कुलहाडी, जेली, गंडासा, चाकू व हिंसा फैलाने वाले अन्य हथियार लेकर नहीं चल सकता।
उन्होंने बताया कि यह आदेश जिला पलवल में सर्व कर्मचारी संघ व कर्मचारी यूनियनों के राष्ट्रयापी हड़ताल के आह्वान तथा भारतीय किसान यूनियन के दिल्ली चलो आह्वान के मद्देनजर जिला में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। कोविड-19 की परिस्थितियों के मद्देनजर भी लोगों की भीड एकत्रित होने से कोरोना संक्रमण फैलने का भी खतरा है, जोकि बड़े स्तर पर मानव जीवन के लिए हानिकारक है तथा इससे कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना है। यह आदेश पुलिस व डयूटी पर तैनात अधिकारी व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों के तहत किसी भी प्रकार की उल्लंघना मिलने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत काननूी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।